सोमवार, 2 मार्च 2020

4.3 नए विद्युत संयोजन हेतु - समान्य नियम:- मंगलम फान्ट में 4.3 For new power combination - General rule: - In Mangalam font,

4.3 नए विद्युत संयोजन हेतु - समान्य नियम:- मंगलम फान्ट में

(च) (1)    विक्रेता और क्रेता का विक्रय की तारीख पर विद्युत बकायों का पता लगाना कर्तव्य होगा पुनः विक्रेता और क्रेता या तो संयुक्त रूप से या प्रथक् रूप से विद्युत बकाया का भुगतान करने/अबकाया प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगे। 


(2)    परिसर का विक्रय किये जाने के पूर्व बकाया को स्पष्ट किया जाएगा और विकल्प में करार/विक्रय-विलेख का विनिर्दिष्ट रूप से बकाया और उसके भुगतान के ढंग का उल्लेख करेगा। बकाया से परिसर पर लम्बित सभी बकाया शामिल है, जिसमें विलम्ब भुगतान अधिभार भी शामिल है।


(3)    यदि अबकाया प्रमाण-पत्र पुराने स्वामी द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता, तो नया स्वामी सम्पत्ति का क्रय करने के पूर्व उक्त परिसर में संयोजन का सन्दर्भ देकर अबकाया प्रमाण-पत्र के लिए अनुज्ञप्तिधारी से सम्पर्क कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी आवेदन की तारीख से 10 कार्य दिवस के भीतर परिसर पर लम्बित बकाया, यदि कोई हो की सूचना देगा या अबकाया प्रमाण-पत्र जारी करेगा।


(4)   बकाया कम्पनी की परिसम्पत्ति पर प्रथम प्रभार और अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि इसे नये आवेदक के साथ करार में प्रस्तुत किया जाना है। 

(5)    व्यतिक्रमी उपभोक्ता के विरुद्ध वसूली कार्यवाही और जहां व्यतिक्रमी उपभोक्ता कम्पनी है, कम्पनी के निदेशक से वसूली कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जहां वित्तीय संस्थान ने परिसम्पत्ति पर अनुज्ञप्तिधारी के प्रभार पर विचार किये बिना सम्पत्ति की नीलामी किया है, वहां दावा तत्पर अनुसरण में सम्बद्ध वित्तीय संस्थान में दाखिल किया जा सकेगा।


(6)    यदि उक्त परिसर का विद्युत संयोजन मकान स्वामी की सम्पत्ति से दिया गया था, तो ऐसा व्यक्ति किरायेदार के परिसर को खाली करने के पूर्व किरायेदार द्वारा विद्युत के सभी किस्तों/बकायों के भुगतान को सुनिश्चित करेगा।
(7)    लेकिन, उक्त शर्तें लागू नहीं होगीं, यदि किसी उच्चतर न्यायालय के आदेश या उसके परिणामस्वरूप आदेश के प्रावधान से असगंत हो।


(8)    आवेदन की जांच बकायों के समाशोधन पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाएगी।

4.4     नये संयोजन के लिए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में :-

(क)     नए संयोजन के लिए आवेदन विहित प्रारूप में और सभी सम्बन्धों में पूर्ण रूप से और जांच फीस के साथ विहित रजिस्ट्रीकरण के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियों के साथ अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यालय  में दो प्रतियों में दाखिल किया जाएगा।


(1)    रजिस्ट्रीकृत विक्रय-विलेख या विभाजन विलेख या उत्तराधिकार या उत्तराधिकारी प्रमण-पत्र या अन्तिम वसीयत विलेख या अभिभोगी का सबूत जैसे विधिमान्य मुख्तारनामा या नवीनतम कर संदत्त रसीद या विधिमान्य पट्टा-विलेख के प्रारूप के अनुसार क्षतिपूर्ति प्ररूप में परिसर के स्वामित्व का सबूत। परिसर के स्वामित्व से सम्बन्धित मुकदमें के मामले में समुचित न्यायालय की आदेश प्रतिलिपि को संलग्न किया जाना चाहिए।


(2)    किसी विधि/परिनियम के अधीन स्थानीय प्राधिकारी का अनुमोदन/अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र, यदि आपेक्षित हो।


(3)    भागीदारी फर्म के मामले में भागीदारी विलेख।


(4)    लिमिटेड कम्पनी के मामले में ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, निगमन का प्रमाण-पत्र और निदेशकों की सूची/प्रमाणित पता।


 (5)    अनुज्ञप्ति विद्युत ठेकेदार द्वारा दिए गए विहित प्रारूप पर कार्य पूरा करने और परीक्षण प्रमाण पत्र के बाद में दाखिल किया जा सकता है किन्तु आपूर्ति के प्रारम्भ के पूर्व।


(6)    नई आपूर्ति संयोजन प्राप्त करने के लिए स्वामी की सम्मति।

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