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संलग्नक-1
पूर्ववर्ती परिशद आदेष संख्या-653-जी/राविप-का-1-102ए/1978, दिनांक 17.03.83 के अनुपालन में अन्तिम इकाई द्वारा सम्पूर्ण सेवा अवधि का अदेयता प्रमाण पत्र सभी इकाइयों से मंगाना चाहिए। यदि किसी कारणवष किसी इकाई से यह प्रमाण पत्र प्राप्त न हो पाये तो इस क्षतिपूर्ति विलेख को स्वीकार किया जाये। परन्तु किसी भी दषा में सेवानिवृत्त के पूर्व के पांच वर्शो का अदेयता प्रमाण पत्र करना नितान्त आवष्यक है।
इनडेमिनिटी बान्ड/क्षतिपूर्ति विलेख
यह क्षतिपूर्ति विलेख दिनांक.....................................................माह..................................सन् 20............................ई. को श्री .......................................................................................................पुत्र श्री..............................................................................निवासी ...................................................................................(बाध्यकारी) द्वारा उत्तर प्रदेष पावर कारपोरेषन लि0(जिसे एतद् पष्चात कारपोरेषन कहा गया है) यतः
1. उपर्युक्त नामित बाध्यकारी कारपोरेषन की सेवा में दिनांक .......................................................................(पद) पर पावर कारपोरेषन लि0 ....................................................................................... (खण्ड/इकाई) में कार्यरत है/था।
2. उपर्युक्त नामित बाध्यकारी दिनांक ................................................को सेवानिवृत्त होने जा रहा है/हो गया है।
3. बाध्यकारी के हित में पेन्षन तथा आनुतोशित आदि की स्वीकृति किये जाने से पूर्व कारपोरेषन के सक्षम/ सम्बन्धित अधिकारी द्वारा बाध्यकारी के हित में अदेयता प्रमाण पत्र जारी किये जाने की आवष्यता है, परन्तु उक्त प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किया जा सका है तथा उसके जारी होने में अभिलेखों की जांच/ संविक्षा में अभी कुछ और समय लगने की सम्भावना है।
4. बाध्यकारी के हित में कारपोरेषन पेन्षन तथा आनुपोशिक आदि की स्वीकृत करने के लिए इस षर्त पर तैयार है कि बाध्यकारी, निम्न साक्ष्यों की उपस्थिति में एक क्षतिपूर्ति विलेख निश्पादित करेंगे जिससे कि कारपोरेषन की क्षतिपूर्ति हो सके तथा तथा सम्भावित क्षति से कारपोरेषन सुरक्षित हो सके जो कि बाध्यकारी की सेवानिवृत्त के दिनांक अथवा इस क्षतिपूर्ति विलेख के निश्पादन की तिथि से दो वर्शो के समयकाल में बाध्यकारी के विरूद्ध बकाये अथवा अन्य किसी रूप में पायी जाये।
अतः यह विलेख साक्षँकन करता है कि:-
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संलग्नक-1
पूर्ववर्ती परिशद आदेष संख्या-653-जी/राविप-का-1-102ए/1978, दिनांक 17.03.83 के अनुपालन में अन्तिम इकाई द्वारा सम्पूर्ण सेवा अवधि का अदेयता प्रमाण पत्र सभी इकाइयों से मंगाना चाहिए। यदि किसी कारणवष किसी इकाई से यह प्रमाण पत्र प्राप्त न हो पाये तो इस क्षतिपूर्ति विलेख को स्वीकार किया जाये। परन्तु किसी भी दषा में सेवानिवृत्त के पूर्व के पांच वर्शो का अदेयता प्रमाण पत्र करना नितान्त आवष्यक है।
इनडेमिनिटी बान्ड/क्षतिपूर्ति विलेख
यह क्षतिपूर्ति विलेख दिनांक.....................................................माह..................................सन् 20............................ई. को श्री .......................................................................................................पुत्र श्री..............................................................................निवासी ...................................................................................(बाध्यकारी) द्वारा उत्तर प्रदेष पावर कारपोरेषन लि0(जिसे एतद् पष्चात कारपोरेषन कहा गया है) यतः
1. उपर्युक्त नामित बाध्यकारी कारपोरेषन की सेवा में दिनांक .......................................................................(पद) पर पावर कारपोरेषन लि0 ....................................................................................... (खण्ड/इकाई) में कार्यरत है/था।
2. उपर्युक्त नामित बाध्यकारी दिनांक ................................................को सेवानिवृत्त होने जा रहा है/हो गया है।
3. बाध्यकारी के हित में पेन्षन तथा आनुतोशित आदि की स्वीकृति किये जाने से पूर्व कारपोरेषन के सक्षम/ सम्बन्धित अधिकारी द्वारा बाध्यकारी के हित में अदेयता प्रमाण पत्र जारी किये जाने की आवष्यता है, परन्तु उक्त प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किया जा सका है तथा उसके जारी होने में अभिलेखों की जांच/ संविक्षा में अभी कुछ और समय लगने की सम्भावना है।
4. बाध्यकारी के हित में कारपोरेषन पेन्षन तथा आनुपोशिक आदि की स्वीकृत करने के लिए इस षर्त पर तैयार है कि बाध्यकारी, निम्न साक्ष्यों की उपस्थिति में एक क्षतिपूर्ति विलेख निश्पादित करेंगे जिससे कि कारपोरेषन की क्षतिपूर्ति हो सके तथा तथा सम्भावित क्षति से कारपोरेषन सुरक्षित हो सके जो कि बाध्यकारी की सेवानिवृत्त के दिनांक अथवा इस क्षतिपूर्ति विलेख के निश्पादन की तिथि से दो वर्शो के समयकाल में बाध्यकारी के विरूद्ध बकाये अथवा अन्य किसी रूप में पायी जाये।
अतः यह विलेख साक्षँकन करता है कि:-
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इनडेमिनिटी बान्ड क्षतिपूर्ति विलेख संलग्नक-1 Indeminity Bond Compensation Deed Attachment-1 |
इनडेमिनिटी बान्ड/क्षतिपूर्ति विलेख संलग्नक-1 Indeminity Bond / Compensation Deed Attachment-1 |
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